रिपोर्ट: वसीम कुरैशी
Kasganj news: कासगंज। जनपद में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए लागू ई-वोइंग व्यवस्था में गड़बड़ी करने का गंभीर मामला सामने आया है। गंजडुण्डवारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धवा के उचित दर विक्रेता प्यारे मियां के खिलाफ घटतौली, स्टॉक में भारी कमी और कालाबाजारी के आरोपों में थाना गंजडुण्डवारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक भारत सांधियान की तहरीर पर की गई। उपजिलाधिकारी पटियाली के निर्देश पर 23 दिसंबर 2025 को अपरान्ह 02:05 बजे की गई औचक जांच में दुकान खुली मिली, लेकिन रेट बोर्ड व स्टॉक बोर्ड अद्यतन नहीं पाए गए। भौतिक सत्यापन एवं ई-पॉस मशीन व ई-चालान से मिलान में 27.58 कुन्तल गेहूं, 34.51 कुन्तल चावल और 2.50 किग्रा चीनी की कमी पाई गई, जबकि बाजरा निर्धारित मात्रा से अधिक मिला। स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टियां भी अद्यतन नहीं थीं।
जांच के दौरान कार्डधारकों ने यह भी बताया कि राशन डीलर ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर दो-तीन दिन बाद अलग कांटे से राशन देता था, जिससे घटतौली की जा रही थी। कार्डधारकों ने बाल्टी सहित तौल कर कम वजन देने और अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए।जांच में यह निष्कर्ष निकला कि कमी पाए गए राशन की कालाबाजारी कर खुले बाजार में बिक्री की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित राशन दुकान को अटैच कर दिया गया है। साथ ही कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गरीबों के हक में सेंध लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और ई-वोइंग व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।





