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Gwalior 7 January: अंबेडकर पोस्टर विवाद: एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत

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Gwalior: डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

एक लाख के बॉन्ड पर मिली जमानत

हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को मामले की सुनवाई के दौरान सभी शर्तों का पालन करना होगा और जांच में सहयोग करना अनिवार्य रहेगा।

पुलिस कार्रवाई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Gwalior: सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि मामले में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। इसके साथ ही पुलिस को भविष्य में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।

जुलूस और प्रदर्शन पर लगाई गई रोक

Gwalior: अदालत ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जुलूस निकालने और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

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