Eid Namaz Permission : हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैदान में होगी नमाज अदा
REPORT : BHUVAN SINGH THITHOLA

Eid Namaz Permission : नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल के डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद-अल-अजहा (बकरा ईद) की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने प्रशासन, पुलिस और संबंधित कमेटी को निर्देश दिए हैं कि नमाज के दौरान कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
Eid Namaz Permission : अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने दायर की थी याचिका
नैनीताल की अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से अदालत में याचिका दायर कर कहा गया था कि पिछले करीब 100 वर्षों से डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा की जाती रही है और इससे कभी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि पहले डीएसए की ओर से अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद एसडीएम द्वारा भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था।
Eid Namaz Permission : सुबह 9 से 10 बजे तक नमाज की अनुमति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि यह क्षेत्र नैनीताल का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है और यहां लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाती रही है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी को डीएसए फ्लैट्स मैदान/जिमखाना मैदान में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी।
Eid Namaz Permission : प्रशासन को दिए गए विशेष निर्देश
अदालत ने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
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