जिला पंचायत इंदौर ने एक पत्र जारी कर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम में आने वाली ग्राम पंचायत से निर्माण अथवा कॉलोनी विकास की अनुमतियां एवं समस्त अनुमतियांयो की सूची और उसके निरस्तकरण की कार्रवाई का विवरण मांगा है । देपालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कालीबिल्लोद, रणडमल बिल्लौद, सलमपुर, ग्राम पंचायत जो की निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम में आने के बाद भी अवैध कॉलोनीयो में भवन अनुमति व अवैध निर्माणकार्य हेतु नक्से पर अनुमति प्रदान कर रहे थे।
जो मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम राजस्व राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 61 के तहत अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में होकर दंडनीय है इन ग्राम पंचायत से कॉलोनियों में विकासएवम निर्माण की समस्त अनुमतियों की सूची और उन्हें निरस्तीकरण की कार्रवाई कर उनका पूरा विवरण जिला पंचायत ने मांगा है। सूची जारी होने के बाद सरपंच और सचिव की अवैध कॉलोनी माफियाओं के साथ की मिलीभगत भी उजागर हो जाएंगी।
हम आप को बता दें कि कालीबिल्लोद ग्राम पंचायत अवैध कॉलोनीयो का गड़ बना हुआ है जहा शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी हर माह एक नई अवैध कॉलोनी कट जाती है । और स्थानीय प्रशासन इन अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुआ है और हो रहा है। इसमें अवैध कॉलोनी माफिया और सरपंच की मिलीभगत भी सामने आ रही थी । जिसके चलते इन अवैध कॉलोनीयो में ग्राम पंचायत द्वारा भवन बनाने हेतु नक्शे पर अनुमतियां प्रदान की जा रही थी जिसके कारण भोली भाली जनता गुमराह होकर अवैध कॉलोनी माफियाओं के झांसे में आकर अवैध कॉलोनी में प्लांट व मकान खरीद लेते हैं पर अब एमपीआईडीसी व जिला पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को सख्त हिदायत देते हुए अनुमतिया देना बंद कर दी गई अनुमतिया निरस्त करने के लिए कहा गया है।
सरपंच कालीबिल्लोद महेश राठौड़ ने कही ये बात
हमारे द्वारा अनजाने में जो भी अनुमति दी गई होगी हमने उन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम किसी भी अवैध कॉलोनी मैं कोई भी अनुमतियां नहीं दे रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद अवैध निर्माण तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी