BY
Yoganand Shrivastava
स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबन की मांग अस्वीकार
Dehli : उन्नाव केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज कर दी है। सेंगर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी सजा निलंबन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उनकी आजीनाव कारावास पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर रोक लगाई
Dehli दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। देश की सर्वोच्च अदालत ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाते हुए पीड़िता को अलग से पिटीशन डालने और न्याय दिलाने का अवसर प्रदान किया। इस फैसले से पीड़िता और उनके समर्थकों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और उन्होंने सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

दोषसिद्धि और सजा का विवरण
Dehli साल 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले में, 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुलदीप सेंगर पर IPC और POCSO एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई गई थी।
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