Bhopal news: न्यू ईयर पर भोपाल में घर बनेगा मिनी बार, ₹500 में मिलेगा एक दिन का शराब लाइसेंस

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

Bhopal news:नए साल के जश्न को लेकर भोपाल आबकारी विभाग ने अहम फैसला लिया है। अब शहर में लोग सिर्फ 500 रुपये की फीस देकर अपने घर में एक दिन के लिए शराब परोसने का वैध लाइसेंस ले सकेंगे। यह व्यवस्था 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए लागू की गई है।

पार्टी के लिए अस्थायी लाइसेंस की सुविधा

आबकारी विभाग ने न्यू ईयर से पहले अस्थायी शराब लाइसेंस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत निजी मकान से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और सार्वजनिक स्थलों तक के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। विभाग की ओर से यह लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

कहां कितनी लगेगी फीस

यदि कोई व्यक्ति अपने निजी घर में एक दिन की पार्टी आयोजित करता है और उसमें केवल अंग्रेजी शराब रखी जाती है, तो इसके लिए मात्र 500 रुपये का लाइसेंस शुल्क देना होगा।
वहीं, विवाह स्थल या सामुदायिक भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी के लिए यह शुल्क 5 हजार रुपये तय किया गया है।
लॉजिंग और बोर्डिंग सुविधा वाले होटल और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए 10 हजार रुपये की फीस देनी होगी, जो पिछले वर्ष के बराबर है।

कॉमर्शियल आयोजनों पर ज्यादा शुल्क

व्यावसायिक कार्यक्रमों, जहां प्रवेश टिकट या तय शुल्क के आधार पर लोगों को बुलाया जाता है, वहां लाइसेंस फीस अधिक रखी गई है। यदि ऐसे आयोजन में 500 लोगों तक की भीड़ होती है तो 25 हजार रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, 5 हजार से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर यह फीस बढ़कर 2 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए eaabkari.mp.gov.in वेबसाइट या ई-आबकारी कनेक्ट ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए सत्यापन होगा और चरणबद्ध जानकारी भरनी होगी।

लाइसेंस से जुड़ी शर्तें

जिस स्थान के लिए लाइसेंस लिया जाएगा, उसी जगह शराब का सेवन करना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी यही नियम लागू रहेगा। आबकारी नियंत्रक आर.जी. भदौरिया के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के दौरान शराब की मात्रा का विवरण देना होगा और उसी के अनुसार शराब रखी जा सकेगी।

शराब रखने की निर्धारित सीमा

आबकारी नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 5 बोतल वाइन, 2 बोतल देशी शराब और बीयर की एक पेटी तक का परिवहन कर सकता है।

Saharanpur: आवारा कुत्तों का खूनी तांडव; बाड़े में घुसकर 110 भेड़ों को उतारा मौत के घाट, 15 लाख का नुकसान

रिपोर्ट:-अबरार अहमद Saharanpur सहारनपुर जिले के कस्बा अंबेहटा के मोहल्ला किला में

Narsinghpur: बगास्पुर की बड़ी नहर में नहाने आए दो दोस्त डूबे, एक को बचाया गया, दूसरे का शव बरामद

रिपोर्टर- दीपक साहू Narsinghpur जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगास्पुर

Bhopal: अरविन्द कुमार दुबे ने संभाला संचालक जनसंपर्क का पद, विभागीय अधिकारियों ने किया स्वागत

Bhopal: अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अरविन्द कुमार दुबे ने गुरुवार को संचालक

CG: Top 10

CG: जानें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें.. 1. रायपुर डबल मर्डर केस

MP: Top 10

MP: जानें प्रदेश की 10 बड़ी खबरें.. 1. भाजपा जिलाध्यक्षों की सोशल

Horoscope: जानें आज का राशिफल

Horoscope: 8 मई 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ