Edit by: Priyanshi Soni
Ann Seva Awareness: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की जानकारी देने और राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी।
Ann Seva Awareness: गणतंत्र दिवस पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता (जहां विक्रेता नहीं हैं, वहां समिति प्रबंधक) द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का सार्वजनिक रूप से वाचन किया जाएगा।
Ann Seva Awareness: ग्राम सभा में क्या-क्या जानकारी पढ़ी जाएगी

ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों और हितग्राहियों की सूची पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही पात्र परिवारों को वितरित की जाने वाली राशन सामग्री की मात्रा, ई-केवाईसी से शेष रह गए हितग्राहियों के नाम तथा ऐसे हितग्राही जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनकी जानकारी भी साझा की जाएगी।
मृत और पलायन कर चुके हितग्राहियों का होगा चिन्हांकन
कार्यक्रम के दौरान वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से मृत एवं स्थायी रूप से पलायन कर चुके व्यक्तियों की पहचान भी की जाएगी, ताकि पात्रता सूची को अद्यतन और सही बनाया जा सके। इससे अपात्र लाभार्थियों को हटाकर जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
Ann Seva Awareness: 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को अनिवार्य वाचन का प्रावधान
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम के तहत हर वर्ष 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में उचित मूल्य दुकानों से जुड़े पात्र हितग्राहियों एवं उन्हें वितरित खाद्यान्न की जानकारी सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने का प्रावधान किया गया है।
10 फरवरी तक भेजनी होगी पूरी रिपोर्ट
आयोजित ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी के वाचन और सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उल्लेख कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाएगा। यह संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर 10 फरवरी 2026 तक संचालनालय खाद्य को भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।





