Mohit Jain
Agra News: आगरा में अवैध निर्माण के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को जलेसर रोड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 4000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनी कॉलोनी की बाउंड्री, प्लॉटों की घेराबंदी और अंदर बनाई गई सड़क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
यह कॉलोनी जलेसर रोड स्थित नरायच क्षेत्र में महावीर कॉलोनी के पास विकसित की जा रही थी। जानकारी के अनुसार, निर्माणकर्ता यतेंद्र कुमार और श्यामवीर सिंह बिना किसी अनुमति के कॉलोनी का विकास कर रहे थे। ADA अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जब निर्माणकर्ताओं से स्वीकृत नक्शा मांगा तो वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

इसके बाद ADA की टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के सामने उनका विरोध टिक नहीं सका।
यह खबर भी पढ़ें: Tansen Samaroh 2025: ऐतिहासिक संगीत महाकुंभ में 114 कलाकारों की दमदार प्रस्तुति, ग्वालियर बनेगा सुरों की राजधानी
ADA अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इससे पहले भी ताजगंज वार्ड में इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता और स्वीकृत नक्शे की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।





