Agra: क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिशन पार्टी करने पर 6 महीने की जेल, 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही नशे में वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन कार्यक्रमों पर लागू होगा नियम
क्रिसमस और 31 दिसंबर की न्यू ईयर ईव पर जिले के होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफटॉप और अन्य स्थानों पर होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 2 (a-2) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले धारा 4क (1) के तहत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति कार्यक्रम पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल से करनी होगी आवेदन प्रक्रिया
क्रिसमस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद मामला जिला मजिस्ट्रेट को अनुमति के लिए भेजा जाएगा।
समस्या होने पर यहां करें संपर्क
आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या आने पर सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट आगरा से संपर्क किया जा सकता है।
नशे में ड्राइविंग और अवैध शराब पर भी सख्ती

पुलिस उपायुक्त सिटी सैय्यद अली अब्बास ने कहा है कि जिन होटल या क्लब संचालकों के पास बार संचालन का लाइसेंस नहीं होगा और यदि वहां शराब परोसी जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नशे में वाहन चलाने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।
होटल और क्लब संचालकों को निर्देश
सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब और रूफटॉप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम से पहले अनुमति अवश्य लें। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने का कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

