MP school admission: राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गुरूवार 2 अप्रेल 2026 को दोपहर 2 बजे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाईन लॉटरी संचालित की जायेगी। जिसका सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केन्द्र के यूट्यूब चैनल https://youtube.com/live/ffjjYeJU3vo?feature=share पर किया जायेगा।
आवेदक कार्यक्रम समय दोपहर 2:15 बजे के पश्चात उनके बच्चों को आवंटित शाला की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर देख सकेंगे तथा आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उक्त जानकारी आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। जिसके लिए मध्यप्रदेश में पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदन एवं शाला आवंटन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन उपरांत ऑनलाइन लॉटरी हेतु लगभग 1 लाख 78 हज़ार 714 बच्चे ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया हेतु पात्र हुये हैं। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा चयनित बच्चों को इस वर्ष प्रदेश के पात्र लगभग 22 हज़ार निजी विद्यालयों की 1 लाख 22 हज़ार 551 सीटों पर प्रवेश मिलेगा।
ऑनलाईन लॉटरी में शाला आवंटन के बाद चयनित बच्चों के अभिभावकों के द्वारा 3 से 15 अप्रेल 2026 के मध्य उन्हें आवंटित शालाओं में जाकर अपने बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश कराया जा सकेगा।
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