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sambhal news: गैंगरेप-हत्याकांड: 7 साल बाद कोर्ट का फैसला, चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन की सजा

sambhal news: संभल में सात साल पहले हुए एक महिला के गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दरिंदो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताते चलें कि 2018 में थाना बहजोई क्षेत्र के पाठकपुर गांव में हुई थी, जहां एक महिला को गैंगरेप के बाद झोपड़ी में बंद कर आग लगा कर जिंदा जला दिया गया था।
इस हत्याकांड में तत्कालीन एस पी आर.एम. भारद्वाज और कई पुलिस कर्मियों को सरकार ने निलंबित भी किया था। पीड़िता ने मरने से पहले 100 डायल कर पुलिस कर्मियों को फोन पर सूचना दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दे दिया था।
जानकारी के अनुसार घटना के पहले आरोपी महिला को गांव से कुछ दूरी पर बने एक मंदिर की झोपड़ी में ले गए थे।और आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर कानून से बचने के लिए उसे उसी झोपड़ी में बंद कर जिंदा जला दिया।
पीड़िता झोपड़ी में जलते हुए चीख रही थी, लेकिन रात होने के कारण उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तेज लपटें देखकर गांव के लोग वहां पहुंचे और महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मरने से पहले, महिला ने अपने मौसेरे भाई को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी थी।
मृतका के मौसेरे भाई सतीश ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इन्हीं सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय के जज ने सात साल बाद इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मुकदमा 2018 से अब तक जिला न्यायालय में चल रहा था और लगभग 7 साल बाद इस पर फैसला आया है। जिसमें चार दरिंदो को जेल जाना पड़ा है और कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 112000 काअर्थ दंड भी लगाया है।

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