रामपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया।
इस निर्णय के लिए आज दोनों पक्ष आजम खान और वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे। मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा दो अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है। भाजपा नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद कूटरचना कर विधायक बनने का रास्ता तैयार किया। इसी मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। आज अंतिम निर्णय दिया गया। कोर्ट पहुंचते समय आजम खान का काफिला आकाश सक्सेना के काफिले के बीच से होते हुए निकला।
6 दिन पहले हेट स्पीच केस में बरी हुए थे आजम खान
आजम खान हाल ही में कई मामलों में राहत पा चुके हैं। 6 दिन पहले उन्हें हेट स्पीच मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने बरी किया था। अदालत से बाहर निकलते हुए आजम ने कहा था कि “बहुत कम ऐसा होता है कि बेगुनाह को बेगुनाह साबित किया जाए।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते समय कई बातों को दबाया और झूठे साक्ष्य पेश किए।
आजम खान के अनुसार “अगर हम इस केस में बरी हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस साजिश के खिलाफ जीत हासिल की है, जिसमें पूरे परिवार को अपराधी बनाने की कोशिश की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सबूत देने के बावजूद उन्हें नहीं माना गया।”
पुराने मामले की पृष्ठभूमि
आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने और निर्धारित समय के बाद मतदान करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत एआरओ प्रेमप्रकाश तिवारी और एसडीएम सदर ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई थी।





