शहडोल में 10 दिन में दूसरी घटना, 69 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, लोगों का फूटा गुस्सा

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां 69 साल के एक बुजुर्ग ने हैवानियत की सारी हदे पार कर दी। बुजुर्ग पर एक नाबालिग के साथ रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। 69 साल के बुर्जुग ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में ही नाबालिग को छोड़कर भाग गया। बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। नाबालिग की बात सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परिजन फौरान थाने पहुंच कर मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी लगने पर आस-पास के लोगों में आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी शहडोल में एक आदिवासी युवती के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बुढार थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने कहा था कि आरोपी सौरभ उर्फ रवि तिवारी झांसा देकर 26 वर्षीय युवती के साथ 2021 से लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था।

प्रशासन ने बनाया सख्त नियम

जायसवाल ने आगे बताया था कि पीड़िता को आरोपी जबलपुर, भोपाल, सागर और बिलासपुर ले जाता था। आरोपी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल भी करता था। वहीं राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। पुलिस कमिश्रर हरिनारायण मिश्रा ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है।

अब भोपाल के होटल, लॉम्ज, धर्मशाला, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना जरूरी हो गया है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी फरमान में कहा गया है कि घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्राओं और अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले लोगों की जानकारी नहीं देने पर नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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