RTI: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती पर नोटिस, जारी किया

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RTI: Supreme Court issues notice on challenge to amendment in election rules banning public disclosure of election records

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों, 1961 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक लोगों के अधिकार को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। यह याचिका अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर की गई, जो RTI एक्टिविस्ट हैं और कई दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा इसी तरह की लंबित चुनौती के साथ याचिका में नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि चुनाव नियमों, 1961 के नियम 93 (2) (ए) में किया गया 2024 का संशोधन मतदाताओं के सूचना के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यह नियम 93 (1) के तहत प्रकटीकरण से पहले से ही छूट प्राप्त रिकॉर्ड से परे नए प्रतिबंध लगाता है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि संशोधन के माध्यम से, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज, पीठासीन अधिकारी की डायरी और रिटर्निंग अधिकारी की डायरी आदि सहित चुनाव अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न रिपोर्ट और डायरियों सहित सभी चुनावी रिकॉर्ड तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया। संशोधन से पहले नियम में कहा गया था कि “चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे।”

रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका 2023 में मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज (खंड 19.10), परिणाम प्रपत्र की प्रतियां, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज मतों का लेखा-जोखा 17सी की आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण चुनाव दस्तावेजों और अभिलेखों के भंडारण और आपूर्ति की प्रक्रिया का विवरण दिया गया। इस प्रकार संशोधन से पहले सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी अभिलेखों की आपूर्ति संभव थी।

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