IAS अधिकारियों को अब छुट्टी के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी की आवश्यकता होगी
भुवनेश्वर, 16 फरवरी: ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ग्रिवेंस विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को छुट्टी लेने के लिए मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
यह कदम ओडिशा सरकार ने तब उठाया जब यह रिपोर्टें सामने आईं कि कई अधिकारी बिना अनुमति के छुट्टी पर जा रहे थे, जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहा था।

इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी जिम्मेदार बने रहें और अपनी ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें।
अधिसूचना में कहा गया है, “यह ध्यान में आया है कि कुछ मामलों में अधिकारी बिना मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति के छुट्टी पर जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक विघ्न उत्पन्न हो रहा है।”
इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी IAS अधिकारियों को छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश अब से पूरी ईमानदारी से पालन किया जाएगा।
अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन भी ऐसा आदेश जारी कर सकता है ताकि IAS अधिकारियों की कार्यालयों में उपस्थिति पर निगरानी रखी जा सके और वे समय पर कार्य में जुटे रहें।
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