ग्वालियर जिले में साल 2019 में हुए सनसनीखेज कैश वैन लूटकांड में अब जिला अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 4500 रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
यह फैसला सिर्फ न्याय की जीत नहीं, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी है कि हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
घटना 6 जुलाई 2019 की है। यह वारदात ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र की शिवपुरी लिंक रोड पर उस समय हुई जब सीएमएस (CMS) कंपनी की कैश वैन कैश कलेक्शन के बाद सिटी सेंटर की ओर जा रही थी।
वैन में मौजूद कर्मचारी:
- रीतेश पचौरी – कैशियर
- रमेश तोमर – गनमैन
- रंजीत – ड्राइवर
रास्ते में तीन बाइक सवार बदमाशों ने वैन को घेर लिया और गनमैन रमेश तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वे वैन से ₹8.29 लाख लूटकर फरार हो गए।
पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला
घटना के बाद तत्कालीन कंपू थाना प्रभारी विनय शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस जांच में यह सामने आया कि:
- तीन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया
- चार अन्य ने प्लानिंग और रेकी में सहयोग किया
गिरफ्तार आरोपी:
- नवीन शर्मा
- धर्मेंद्र जाट
- आकाश बघेल
- तपेश गौतम
- नवाब गुर्जर
- रंजीत चौहान
- शैलू उर्फ शैलेंद्र गुर्जर (संदेह के आधार पर बरी)
कोर्ट का सख्त रुख
सुनवाई के बाद अदालत ने 6 दोषियों को उम्रकैद और 4500-4500 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, शैलू उर्फ शैलेंद्र गुर्जर को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।
क्या मिला पुलिस को?
- लूटे गए ₹8.29 लाख में से ₹4.30 लाख की बरामदगी की गई थी।
- आरोपियों के पास से हथियार और अन्य साक्ष्य भी बरामद हुए।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
- न्यायपालिका का संदेश स्पष्ट है: अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
- ग्वालियर पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई है।
- यह केस भविष्य में कैश वैन सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर मिसाल बन सकता है।
निष्कर्ष
ग्वालियर का यह केस न सिर्फ एक बड़ी आपराधिक घटना थी, बल्कि यह पुलिस और न्यायपालिका की सजगता का उदाहरण भी बन गया है। ऐसे मामलों में तेज़ कार्रवाई और सख्त सजा ही समाज में कानून का भय बनाए रख सकती है।
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