भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई… बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई । कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के पांच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पदों पर भर्ती होगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। यानी अब जितनी जमीन दी जाएगी, उसका सौ फीसदी डेवलपमेंट किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-
किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना जारी
* वर्ष 2025-26 में किसानों को ₹3 लाख तक का लोन शून्य प्रतिशत ब्याज पर देने की योजना जारी रहेगी।
* योजना के तहत ₹23,000 करोड़ वितरण का लक्ष्य निर्धारित।
* राज्य सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु लागत घटाने पर निरंतर कार्यरत।
पाँच जिलों में जिला अस्पतालों के बिस्तरों का विस्तार
* टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल क्षमता 1000 से बढ़कर 1800 बिस्तर होगी।
* 810 नए पद सृजित — 543 नियमित, 4 संविदा, 263 आउटसोर्सिंग पद।
* वार्षिक व्यय ₹39 करोड़ 50 लाख अनुमानित।
विस्तारित अस्पताल:
टीकमगढ़: 300 ➜ 500 बिस्तर
नीमच: 200 ➜ 400 बिस्तर
सिंगरौली: 200 ➜ 400 बिस्तर
श्योपुर: 200 ➜ 300 बिस्तर
डिंडोरी: 100 ➜ 200 बिस्तर

इस निर्णय से आदिवासी एवं पिछड़े अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बल मिलेगा।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति हेतु डैशबोर्ड आधारित मूल्यांकन
* संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली लागू। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार ₹1 करोड़, द्वितीय ₹75 लाख ।
* जिलों के सुधार हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन होगा।
* योजना पर ₹19.10 करोड़ का कुल एवं ₹3.82 करोड़ प्रतिवर्ष का व्यय अनुमानित है।
मालथोन (सागर) में सिविल न्यायालय की स्थापना
* सागर जिले के मालथोन में नया सिविल न्यायालय स्थापित होगा ।इसके लिए 7 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।
* इससे क्षेत्रीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी।
री-डेंसिफिकेशन नीति में संशोधन
* अब भूमि निवर्तन कलेक्टर गाइडलाइन के 100% मूल्य पर होगा (पूर्व में 60%)। संबंधित शहर में भूमि निवर्तन से प्राप्त राशि से उसी शहर के विकास कार्य किए जा सकेंगे।
* संशोधन से शहरी विकास कार्यों की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।
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