दुर्ग। जिले के पदमनाभपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ लंबे समय तक शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान आमिर सिद्दीकी (35 वर्ष), निवासी कांट्रेक्टर कॉलोनी, विशाल मेगा मार्ट के पास, चंद्रा मौर्या टॉकीज, सुपेला के रूप में हुई है।
घटना का विवरण:
पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी के बीच 2015 से जान-पहचान थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर लगातार 10 वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए उसका गर्भपात भी करवा दिया।
जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया। लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण झेलने के बाद आखिरकार पीड़िता ने पदमनाभपुर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई:
शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(ढ) और 313 के तहत मामला दर्ज किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।
थाना प्रभारी के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पीड़िता को आवश्यक कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
यह मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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