- देवास स्थित प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर में रात्रि 11:30 बजे की सनसनीखेज घटना
- 8-10 लक्जरी कारों के काफिले के साथ पहुंचे आरोपी, पुजारी से जबरन मंदिर खुलवाने की मांग
- मना करने पर पुजारी राजेंद्र शर्मा (55) के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग
- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में “लाल बत्ती” वाली गाड़ियां साफ दिखाई दीं
- पुलिस ने IPC की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज
घटना का विस्तृत विवरण
देवास, 13 अप्रैल 2025 (जागरण संवाददाता): मध्य प्रदेश के देवास जिले में शुक्रवार देर रात एक धार्मिक स्थल पर अभूतपूर्व हिंसा की घटना सामने आई है। स्थानीय माता टेकरी मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र शर्मा ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि रात करीब 11:30 बजे जब मंदिर के पट बंद हो चुके थे, तब 10-12 युवाओं का एक समूह 8 लक्जरी कारों के काफिले के साथ मंदिर पहुंचा।
सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा?
- आरोपी समूह ने मंदिर गेट पर जोरदार धक्का-मुक्की की
- एक युवक (जिसे बाद में भाजपा विधायक का पुत्र बताया गया) ने पुजारी के कुर्ते से पकड़कर झटका दिया
- समूह ने “हमें अभी दर्शन कराने होंगे” का नारा लगाया
- पुजारी के मना करने पर 2-3 लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारे

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
कांग्रेस नेता मनोज राजानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया:
“यह भाजपा नेताओं की हाई-कमांड कल्चर का नतीजा है। विधायक साहब के बेटे ने पहले भी 3 आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी दी है।”
भाजपा प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का हाथ होगा तो कार्रवाई नहीं छिपाई जाएगी।”
पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा
देवास पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया:
- मंदिर परिसर के 52 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैक किए जा रहे
- आरोपियों की पहचान के लिए पुजारी से पूछताछ जारी
- मेडिकल रिपोर्ट में पुजारी के कंधे और पीठ पर नील दर्ज
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
माता टेकरी मंदिर का इतिहास:
- 300 साल पुराना शक्तिपीठ
- देवास राजघराने द्वारा निर्मित
- प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं
- 2019 में भी एक बार भीड़ नियंत्रण को लेकर विवाद हुआ था
विशेषज्ञों की राय
डॉ. प्रेम शंकर (समाजशास्त्री):
“धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं सामाजिक एकता के लिए खतरा हैं। प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”
अधिवक्ता रमेश गुप्ता:
“यह IPC की धारा 295A (धार्मिक भावनाएं भड़काने) के तहत भी मामला बनता है।”
सोशल मीडिया रिएक्शन
- #JusticeForPriest ट्रेंड कर रहा
- वायरल वीडियो 2 लाख व्यूज पार
- एक यूजर ने लिखा: “मंदिर हो या मस्जिद, कानून सबके लिए एक समान हो”
अगले चरण
- पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तारी का दावा
- जिला प्रशासन ने मंदिर सुरक्षा बढ़ाई
- मामले की सुनवाई एससी/एसटी एक्ट के तहत भी हो सकती है