BY: Yoganand Shrivastva
Child Passport Rules पासपोर्ट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी होने वाले पासपोर्ट की वैधता अब 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी, जो भी पहले हो। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के दस्तावेजों को समय-समय पर अपडेट रखना और पहचान संबंधी जानकारी को अधिक सटीक बनाना है।
उम्र के अनुसार तय होगी पासपोर्ट की वैधता
Child Passport Rules नए नियम के तहत यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट बनवाया जाता है, तो उसकी वैधता अधिकतम 5 वर्ष तक होगी। हालांकि, यदि बच्चा इस अवधि से पहले 18 वर्ष का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता वहीं समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, 14 वर्ष की आयु में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चे का पासपोर्ट 18 वर्ष की उम्र तक ही मान्य रहेगा।

बच्चों के लिए अब 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें वीजा और यात्रा संबंधी मुहरों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहेगा।
आवेदन से पहले फीस और दस्तावेजों की जांच जरूरी
Child Passport Rules पासपोर्ट नियमों में बदलाव के साथ फीस संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। बच्चों के पासपोर्ट के लिए देय शुल्क पासपोर्ट के प्रकार और आवेदन श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में आवेदन करने से पहले आधिकारिक पासपोर्ट पोर्टल पर नवीनतम शुल्क की जानकारी जांचना आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आवेदन करते समय बच्चे का नाम, जन्मतिथि और माता-पिता से संबंधित सभी विवरण सही तरीके से भरना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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