Kanker NIA Court: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित विशेष NIA अदालत ने वर्ष 2019 के हत्या और अपहरण से जुड़े मामले में आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला 16 सितंबर 2026 को सुनाया। आरोपी को हत्या और आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया गया। ताजा रिपोर्टों में भी अदालत के इसी फैसले की पुष्टि हुई है।
Kanker NIA Court: जुगड़ा जंगल में हुई थी श्यामनाथ आंचला की हत्या
Kanker NIA Court: अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 26 अगस्त 2019 का है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जुगड़ा के जंगल में श्यामनाथ आंचला की हत्या कर दी गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, श्यामनाथ का अपहरण करने के बाद उसे जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां गोली मारकर उसकी हत्या की गई।
Kanker NIA Court: पुलिस ने मामले की जांच के बाद पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण, आयुध अधिनियम और यूएपीए से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था। अभियोजन के अनुसार घटना में हथियारबंद लोगों के शामिल होने का आरोप था।
Kanker NIA Court: हत्या और आयुध अधिनियम में उम्रकैद
Kanker NIA Court: मामले की सुनवाई भानुप्रतापपुर की विशेष NIA अदालत में हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत ने पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को हत्या और आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Kanker NIA Court: अदालत के फैसले में अपहरण के मामले में भी आरोपी को 10 वर्ष की सजा दी गई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
Kanker NIA Court: 13 गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला
Kanker NIA Court: इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान कराए गए। गवाहों और मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
Kanker NIA Court: करीब सात वर्ष पुराने इस मामले में अदालत का फैसला 16 सितंबर 2026 को आया। फैसले के बाद हत्या और अपहरण से जुड़े इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है।
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Kanker NIA Court: विशेष NIA लोक अभियोजक ने की पैरवी
Kanker NIA Court: शासन की ओर से इस मामले में विशेष NIA लोक अभियोजक त्रिभुवन शंकर यादव ने अदालत में पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा।
Kanker NIA Court: NIA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, देशभर में NIA अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें अधिसूचित की गई हैं।
Kanker NIA Court: 2019 की घटना के मामले में आया न्यायालय का फैसला
Kanker NIA Court: 26 अगस्त 2019 की घटना के करीब सात साल बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को हत्या और हथियार से जुड़े अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
Kanker NIA Court: अदालत के फैसले के बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का यह चरण पूरा हुआ। अन्य आरोपों और मामले से जुड़े तथ्यों का विवरण न्यायालय के आदेश और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ही माना जाएगा।


