रायपुर: राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में नगरीय प्रशासन विभाग ने खर्च लिमिट तय कर दी है। खास बात यह है कि खर्च लिमिट में बढ़ोतरी हुई है। नए नियम के मुताबिक अब उम्मीदवार प्रसार-प्रसार में 8 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले खर्च लिमिट 5 लाख रूपए हुआ करती थी जो कि अब बढ़कर 8 लाख रूपए हो गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने की गाइडलाइन जारी
राज्य में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय चुनाव में खर्च की नई सीमा तय कर दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के पार्षद प्रत्याशी इस बार 8 लाख रुपये तक चुनाव लड़ने पर खर्च कर सकते हैं। तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में यह सीमा 5 लाख तय की गई है। पहले यह सीमा 5 लाख और तीन लाख रुपये थी।





