Form 6 SIR Update: वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त Declaration यानी Annexure-D हटा दिया है, जहां Special Intensive Revision यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि ऐसे राज्यों में नए मतदाताओं को Form 6 के साथ SIR से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।
यह फैसला Form 6 में अतिरिक्त घोषणा से जुड़े विवाद के बीच आया है। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि SIR से जुड़ा अतिरिक्त Declaration केवल SIR प्रक्रिया के दौरान लागू होगा। SIR पूरा होने के बाद सामान्य नियमों के तहत निर्धारित Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा।
Form 6 SIR Update: SIR पूरा होने वाले राज्यों में हटाया गया Annexure-D
चुनाव आयोग के नए फैसले के मुताबिक, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ECINET पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त Declaration को हटा दिया गया है। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों से भी यह अतिरिक्त हिस्सा हटाया गया है।
वहीं, जिन राज्यों में SIR अभी चल रहा है, वहां SIR से संबंधित Declaration की व्यवस्था जारी है। यानी Form 6 से जुड़ा यह बदलाव सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है, बल्कि SIR की स्थिति के आधार पर लागू किया गया है।
Form 6 SIR Update: नए वोटरों से मांगी जा रही थी अतिरिक्त जानकारी
SIR से जुड़े इस Declaration में नए मतदाताओं से ऐसी जानकारी मांगी जा रही थी, जिसके जरिए वे खुद को या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी और नाना-नानी को पिछली गहन मतदाता सूची से जोड़ सकें। यह जानकारी SIR के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया से जुड़ी थी।
अब जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां नए मतदाता पंजीकरण के लिए यह अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य Form 6 के जरिए आवेदन करना होगा।
Form 6 SIR Update: फॉर्म 6 को लेकर क्यों हुआ था विवाद
Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को लेकर राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों की ओर से सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस ने भी SIR के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में Form 6 के साथ अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने पर चिंता जताई थी।
इस बीच रिपोर्टों में चुनाव आयोग के भीतर भी इस बदलाव को लेकर मतभेद की बात सामने आई थी। दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा Form 6 में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पहले कहा गया था कि SIR के आदेशों और इससे संबंधित प्रक्रिया को आयोग के सदस्यों ने मंजूरी दी थी।
Form 6 SIR Update: 26 सितंबर की बैठक के बाद आया बदलाव
चुनाव आयोग की 26 सितंबर की बैठक के बाद Form 6 और SIR से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। आयोग ने कहा था कि अतिरिक्त Declaration SIR की प्रक्रिया के लिए था और सामान्य अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद SIR पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से यह अतिरिक्त हिस्सा हटा दिया गया।
इस फैसले से उन राज्यों में नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पहले की सामान्य व्यवस्था के अनुरूप हो गई है। हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां संबंधित प्रक्रिया और आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
Form 6 SIR Update: किन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है
चुनाव आयोग की ओर से जारी SIR कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग समयसीमा तय की गई है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना और पंजाब के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित है, जबकि कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के लिए अंतिम सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होनी है।
वहीं त्रिपुरा में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 23 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इससे स्पष्ट है कि अलग-अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है और इसी आधार पर Form 6 से जुड़े अतिरिक्त Declaration की व्यवस्था लागू है।
Form 6 SIR Update: अब नए वोटरों के लिए क्या बदला
SIR पूरा हो चुके राज्यों में नए मतदाता बनने के इच्छुक आवेदकों को अब सामान्य Form 6 भरना होगा और SIR से जुड़ा अतिरिक्त Annexure-D Declaration देने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर नए मतदाताओं के लिए Form 6 की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
इस बदलाव का सीधा असर नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ेगा। हालांकि, SIR वाले राज्यों में आवेदन करने वाले लोगों को वहां लागू प्रक्रिया और आयोग की ओर से निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
read also: अचानक बदल गया AI का नाम! ट्रंप बोले- ‘ये आर्टिफिशियल नहीं’, जानें अब क्या होगा नया नाम


