2006 में यासीन मलिक और हाफिज सईद की मुलाकात पर सियासी संग्राम, अमित मालवीय ने उठाए सवाल

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BY: Yoganand Shrivastava

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) प्रमुख और आजीवन कारावास की सजा काट रहे यासीन मलिक के हलफनामे ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। मलिक ने दावा किया है कि 2006 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से कराई गई थी।


खुफिया अधिकारियों की पहल पर हुई मुलाकात

मलिक ने अपने हलफनामे में कहा कि यह बैठक उसकी निजी पहल नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर “गुप्त शांति वार्ता” के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी।

  • मुलाकात के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद दिया था।
  • बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस दावे को साझा करते हुए कहा कि यह यूपीए सरकार की सुरक्षा नीतियों और गुप्त कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

विश्वासघात का आरोप

यासीन मलिक ने हलफनामे में सरकार पर “धोखा” देने का आरोप लगाया।

  • उनका कहना है कि उन्होंने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया, लेकिन बाद में इसी बैठक को तोड़-मरोड़कर पेश कर उन्हें आतंकवादी करार दिया गया।
  • उन्होंने इसे क्लासिक विश्वासघात बताया और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद, सरकार ने 2006 की बैठक का उपयोग उनके खिलाफ मामला मजबूत करने के लिए किया।

मृत्युदंड पर मलिक का बयान

मलिक ने कहा,

“अगर मेरी मौत से कुछ लोगों को संतोष मिलता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं मुस्कुराते हुए फांसी पर जाऊंगा और गर्व के साथ अपना अंत स्वीकार करूंगा।”

उन्होंने खुद की तुलना 1984 में फांसी पर चढ़ाए गए कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट से की।


कानूनी लड़ाई और सजा

  • 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने यासीन मलिक को यूएपीए के तहत दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
  • अदालत ने माना था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया।
  • इस फैसले के खिलाफ एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है और मांग की है कि उम्रकैद को फांसी की सजा में बदला जाए। अदालत ने मलिक को 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जेकेएलएफ पर प्रतिबंध बरकरार

हाल ही में यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जेकेएलएफ पर लगे प्रतिबंध को पांच साल और बढ़ा दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठनों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

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