आज 15 सितंबर 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, तो इसे घर बैठे ऑनलाइन फाइल करना अभी भी संभव है। समय पर ITR न भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और शेष टैक्स पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के अनुसार, आप सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
1. सभी जरूरी कागजात तैयार रखें
ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- फॉर्म 16: सैलरी और TDS का प्रमाण।
- फॉर्म 26AS और AIS: यह दिखाता है कि आपने कितना टैक्स जमा किया।
- बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाण पत्र।
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ: LIC, PPF, NSC आदि।
- होम लोन डिटेल।
- किराए की रसीद और कैपिटल गेन की जानकारी।
इन दस्तावेजों के बिना रिटर्न भरना मुश्किल हो सकता है।
2. सही ITR फॉर्म चुनें
आपकी आय और स्रोत के अनुसार सही फॉर्म चुनना जरूरी है:
- ITR-1 (सहज): वेतन, एक मकान और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से आय ≤ ₹50 लाख।
- ITR-2: वेतन/पेंशन, एक से अधिक घर या कैपिटल गेन।
- ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय।
- ITR-4 (सुगम): प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत रिटर्न।
सही फॉर्म चुनने से गलत भरने की संभावना कम होती है।
3. ITR भरने के विकल्प
ITR ऑनलाइन भरना अब बेहद आसान है:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- PAN और पासवर्ड डालें।
- अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म चुनें और जानकारी भरें।
- टैक्स की गणना करें और यदि अतिरिक्त देनदारी है तो ऑनलाइन भुगतान करें।
4. ITR वेरिफिकेशन
रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।
वेरिफिकेशन के विकल्प:
- आधार OTP
- नेट बैंकिंग
- डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट
- साइन किया गया ITR-V भेजकर
अगर आपका रिटर्न जटिल है (सैलरी, शेयर ट्रेडिंग, कैपिटल गेन, होम लोन आदि), तो विशेषज्ञ CA की मदद लें।
देर से ITR फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज
- 15 सितंबर तक नहीं फाइल: 31 दिसंबर तक फाइल करने पर ₹5,000 लेट फीस।
- 31 दिसंबर के बाद: ₹10,000 तक जुर्माना।
- आय ≤ ₹5 लाख: अधिकतम लेट फीस ₹1,000।
ब्याज का बोझ:
रिटर्न समय पर न भरने पर शेष टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज लगेगा।
उदाहरण: 16 सितंबर को ₹1,00,000 शेष टैक्स पर ₹1,000 प्रति माह ब्याज।
समय पर ITR न भरने के अन्य नुकसान
- पुराने टैक्स व्यवस्था के विकल्प नहीं मिलेंगे।
- नई व्यवस्था में ही रिटर्न भरना होगा।
- उदाहरण: आय ₹13 लाख और टैक्स ₹1,04,000 होने पर 1 दिन की देरी से ₹6,104 अतिरिक्त भुगतान।
ITR में गलत जानकारी देने से बचें
पिछले सालों में कई करदाता आय छुपाने या गलत डिडक्शन दिखाने जैसे LIC, होम लोन, मेडिक्लेम आदि की जानकारी में गड़बड़ी करते रहे हैं।
आज, इनकम टैक्स विभाग AI और डेटा एनालिसिस के जरिए रिटर्न की जांच कर रहा है। गलत जानकारी देने से नोटिस, ब्याज और जुर्माना का खतरा रहता है।





