देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रेस को जानकारी दी।
कैबिनेट ने “उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत” को कक्षा 6 से 8 तक “हमारी विरासत एवं विभूतियां” पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।
गन्ना किसानों को राहत देते हुए, सरकार ने अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। हालांकि, गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया।
इसके साथ ही, उप महानिरीक्षक और अधीक्षक कारागार की नियमावली को मंजूरी दी गई, साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत नए नियमों को भी अनुमोदन प्राप्त हुआ। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दे दी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय:
✅ राज्य कर्मचारियों के लिए शिथिलीकरण – अब राज्य कर्मियों को 50% तक की छूट का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
✅ राज्य संपत्ति विभाग – समूह-क और समूह-ख सेवा नियमावली को स्वीकृति।
✅ महिला सशक्तिकरण – मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, जिसके तहत 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
✅ पेंशन एवं हकदारी निदेशालय – 13 नए कनिष्ठ सहायक पद सृजित किए गए।
✅ उत्तराखंड में यूपीएस लागू – इच्छुक कर्मचारी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
✅ स्टाम्प व निबंधन विभाग – कुल 213 पदों को बढ़ाकर 240 किया गया।
✅ अपर पुलिस अधीक्षक वेतनमान – उच्चतम वेतनमान की नियमावली को स्वीकृति।
✅ ट्राउट प्रोत्साहन योजना – 200 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत, जिससे मत्स्य पालकों को 5 वर्षों तक इनपुट सहायता मिलेगी।
✅ कार्मिक विभाग – रिवॉल्विंग फंड उपयोग की नियमावली को मंजूरी।
✅ उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म भूमि – 1354 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए प्रदान की जाएगी।
✅ एकीकृत स्वयं सहायता योजना – 2.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
✅ गौला, कोसी और दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क को संशोधित किया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, उद्यमियों और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
डीके शिवकुमार का दिसंबर तक सीएम बनना पक्का? खून से लिखने को तैयार विधायक!..यह भी पढ़े