अब वेबजह चेन पुलिंग बहुत भारी पड़ सकती है, अगर वैध कारण के बिना चेन पुलिंग की जाती है तो प्रति मिनिट 8 हजार का जुर्माना लगेगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखा जा रहा है कि चेन पुलिंग से रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान होता है, वहीं यात्री बिना किसी वजह से चेन पुलिंग कर देते है जिससे समय का भी नुकसान होता है, इन्ही सब को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नया फरमान जारी कर दिया है। रेलवे के मुताबिक सिर्फ इमरजेंसी में ही चेन पुलिंग की जा सकेंगी।
दो ही परिस्थितियों में चेन पुलिंग वैध मानी जाएगी
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले भोपाल, रानी कमलापति, बैरागढ़ सहित सभी स्टेशन पर 6 दिसंबर से एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। ठंड के मौसम में ट्रेनों में चेन पुलिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं जिसे रोकने रेलवे के नियम को कड़ाई से इस्तेमाल में लाया जाएगा।
रेलवे ने साफ किया है कि केवल दो परिस्थितियों में ही अलार्म चेन पुलिंग करना वैध माना जाएगा। यदि किसी यात्री की जान को खतरा है जैसे गिरने की स्थिति में तो चेन पुलिंग की जा सकती है। इसके अलावा प्लेटफार्म पर 10 साल से कम आयु के बच्चे या 60 साल से अधिक के बुजुर्ग ट्रेन में सवार होने से रह गए हैं और ट्रेन चल पड़ी है तो चेन पुलिंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी मामले में चेन पुलिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी।





