BY: Yoganand Shrivastva
इंदौर | इंदौर में एक महिला ने अपने पति पर तीन तलाक देने और अनुबंध के तहत हलाला कराने के बाद भी साथ नहीं रखने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति वसीम कल्लू पठान और उसकी मां गुड्डो बी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
शादी के 14 साल बाद टूटा रिश्ता
29 वर्षीय महिला ने बताया कि उसकी शादी साल 2010 में वसीम कल्लू पठान से सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद से ही पति और सास दहेज की मांग करते रहे। महिला ने बताया, “तीन बच्चों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि घर चलाने में मुश्किल हो रही है, मायके से पैसे लेकर आओ।” जब उसने मना किया, तो उस पर अक्सर मारपीट की जाने लगी।
तीन तलाक देकर घर से निकाला
पीड़िता के अनुसार, अक्टूबर 2024 में पति ने झगड़े के दौरान तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। वसीम ने इस तलाक की लिखापढ़ी भी तैयार कराई और अपने पास रख ली। महिला का कहना है कि वह अलग नहीं रहना चाहती थी और परिवार के माध्यम से समझौते की कोशिश की, लेकिन पति ने शर्त रखी कि उसे पहले हलाला करना होगा।
रिश्तेदार से कराया हलाला
पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2024 में वसीम के रिश्तेदार सईद पुत्र शहजाद के साथ 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध तैयार कराकर हलाला कराया गया। यह सब वसीम की सहमति और कहने पर हुआ, ताकि बाद में वह उसे दोबारा स्वीकार कर ले।
वादा तोड़ दिया, नहीं रखा साथ
महिला ने आरोप लगाया कि हलाला के बाद भी वसीम ने उसे घर नहीं बुलाया। “अब मैं मजबूरी में सईद के साथ रह रही हूं,” महिला ने कहा। वह बताती है कि वसीम ने उसके दो बच्चों को अपने पास रख लिया, जबकि एक बेटा उसके साथ है। बार-बार समझाने के बावजूद जब पति ने कोई जवाब नहीं दिया, तो पीड़िता ने सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
खजराना थाना प्रभारी के अनुसार, महिला की शिकायत पर पति वसीम कल्लू पठान और सास गुड्डो बी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक कानून और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी।





