पीड़ित परिजनों ने जज के सामने ही जताई नाराजगी
कोलकाता: दिल्ली के निर्भया रेपकांड के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले रेपकांड़ और फिर हत्या मामले में हत्यारे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरजी कर अस्पताल के ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में कोलकाता की सियालदा अदालत आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट के सामने कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए। ये दुर्लभ मामला है। ऐसे में दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है। लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी। उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। उस पर 50 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया है।

उधर पीडि़त परिवार इस फैसले से खुश नहीं है, उनकी तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने जज की तरफ से 50 हजार रु. के मुआवजे की राशि लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि डॉ. बेटी के हत्यारे को सजा ए मौत दी जानी चाहिए थी। परिवार के लोगों ने जज के सामने ही अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। इसके बाद जज साहब ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है। आपके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला है.
कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?
आज कोर्ट में पेश होने के समय आरोपी संजय रॉय एक बार फिर जज साहब के आगे खूब गिड़गिड़ाया और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करने लगा। उसकी मां की तरफ से भी कोर्टरूम में जज से रहम की गुहार लगाई गई थी। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को दोपहर 2:45 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा। उसके बाद इस पर अंतिम फैसला सुना दिया गया।
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