SUPREME COURT: अश्लील कमेंट पर रणबीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत

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SUPREME COURT: Relief from arrest to Ranbir Allahbadia on obscene comments

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को दी गिरफ्तारी से राहत, लेकिन जमकर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि रणवीर के कमेंट्स की भाषा अत्यंत विकृत थी और उनका दिमाग गंदा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान केवल अभिभावकों के लिए ही नहीं, बल्कि बेटियों और बहनों के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बने हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि रणवीर अलाहबादिया के खिलाफ पहले कई FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा।

अश्लील कमेंट का विवाद

रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने टीवी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणियां की थीं। इसके बाद इस मामले में महाराष्ट्र, असम और अन्य राज्यों में कई FIR दर्ज की गईं। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में तीन मुख्य बातें उठाईं। पहली, यह कि देशभर में दर्ज FIR पर एक जगह सुनवाई की जाए। दूसरी, उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाए। और तीसरी, यह कि वह धमकियों का शिकार हो रहे हैं।

केंद्र सरकार को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र से भी सवाल किया कि क्या सरकार इस मामले में कुछ करेगी। बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से कहा, “ऐसे यू-ट्यूबर्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार इसके लिए कोई कदम उठाना चाहती है? अगर सरकार खुद कुछ करती है तो यह बहुत अच्छा होगा, वरना हम इस मामले में गैप नहीं छोड़ सकते।” बेंच ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर यू-ट्यूब चैनल्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इस पर नोटिस इश्यू किया गया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया।

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