मुम्बई में काल बनी बस के चालक पर कार्यवाही तेज हो गई है। इसके लिए एक जांच समिति का भी गठन कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए कस्टडी मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 21 दिसंबर तक चालक को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए।
पैदल यात्रियों में थी टक्कर
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ;बेस्टद्ध उपक्रम द्वारा संचालित बस ने सोमवार रात करीब 9.30 बजे कुर्ला पश्चिम में एसजी बर्वे मार्ग पर कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। बस चला रहे संजय मोरे को दुर्घटना के बाद हिरासत में लिया गया और बाद में उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया और दुर्घटना की आगे की जांच के लिए उसकी रिमांड मांगी। अदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और मोरे को 21 दिसंबर तक हिरासत में भेज दिया।





