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Swadesh News > राज्य > मध्य प्रदेश > MP Contract Employees Regularization : मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सरकार को नहीं दिया स्टे, नियमितीकरण का रास्ता खुला
मध्य प्रदेश

MP Contract Employees Regularization : मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सरकार को नहीं दिया स्टे, नियमितीकरण का रास्ता खुला

Abhishek Singh
Last updated: April 22, 2026 9:09 pm
By Abhishek Singh
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4 Min Read
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,MP Contract Employees Regularization : हाईकोर्ट के फैसले से 5 लाख कर्मचारियों को राहत

Contents
MP Contract Employees Regularization : 7 अक्टूबर 2016 की नीति के आधार पर मिलेगा लाभMP Contract Employees Regularization : कोर्ट ने कहा— इतने बड़े वर्ग पर स्टे उचित नहींMP Contract Employees Regularization : कर्मचारियों में खुशी, संगठन ने जताया आभारMP Contract Employees Regularization : सरकार से जल्द लागू करने की मांग

MP Contract Employees Regularization : मध्य प्रदेश में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राज्य सरकार को सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया है।बताया जा रहा है कि इस फैसले से करीब 2 लाख संविदा और 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थायी होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। यह कर्मचारी पिछले 25-30 वर्षों से विभिन्न विभागों, निगम-मंडलों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं और नियमित होने की मांग कर रहे थे।

MP Contract Employees Regularization

MP Contract Employees Regularization : 7 अक्टूबर 2016 की नीति के आधार पर मिलेगा लाभ

इससे पहले 9 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि जिन संविदा कर्मचारियों को 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है, उन्हें उसी तरह लाभ दिया जाए जैसा दैनिक वेतनभोगियों को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की 7 अक्टूबर 2016 की नीति के तहत दिया गया था।इस नीति के तहत कर्मचारियों को वर्गीकृत कर नियमित वेतनमान, महंगाई भत्ता और वार्षिक इन्क्रीमेंट जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका लगाकर स्थगन की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

MP Contract Employees Regularization : कोर्ट ने कहा— इतने बड़े वर्ग पर स्टे उचित नहीं

डबल बेंच ने अपने आदेश में साफ कहा कि यह मामला बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा है, इसलिए इस पर स्टे देना उचित नहीं है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सिंगल बेंच में अपना पक्ष रखे और निर्णय का पालन करे।इस टिप्पणी को कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

MP Contract Employees Regularization : कर्मचारियों में खुशी, संगठन ने जताया आभार

म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है।उन्होंने बताया कि वर्षों से संविदा कर्मचारी अस्थायी नियुक्ति, कम वेतन, भत्तों की कमी और नौकरी असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। हर साल नवीनीकरण के नाम पर दबाव और नौकरी खोने का डर बना रहता था।

MP Contract Employees Regularization : सरकार से जल्द लागू करने की मांग

संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले को जल्द लागू करते हुए 10 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही उन्हें वेतनमान, महंगाई भत्ता और वार्षिक इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जाए।इस फैसले के बाद प्रदेशभर के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है और अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।

read more : Mandsaur Crime News : युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, नशीला पदार्थ देकर बनाया वीडियो, ब्लैकमेल के बाद फिर किया हमला

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नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह । मैंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल से डिजिटल जर्नलिज्म में परास्नातक (एमए) कर रहा हूँ।मेरे लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मैं स्वदेश न्यूज़ में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं खबरों की गहराई को समझने, प्रभावशाली हेडलाइन्स तैयार करने और डिजिटल कंटेंट को सटीक व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने पर काम करता हूँ।
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