उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2025 की कांवड़ यात्रा को देखते हुए 10 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर पालिका परिषद ने इस संबंध में मीट दुकानदारों और नॉनवेज होटल संचालकों को आधिकारिक नोटिस जारी किया है।
इस दौरान जो भी व्यक्ति सड़क किनारे मीट या अंडा बेचता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में क्या कहा गया?
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है:
- कांवड़ यात्रा की शुरुआत के चलते धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शहर में मीट, अंडा और नॉनवेज उत्पादों की खुली बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
- 10 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक सभी मीट की दुकानें और अंडा ठेलियां बंद रखनी होंगी।
- प्रतिबंध उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
- किसी प्रकार की हानि के लिए व्यवसायी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
चार जिलों में कांवड़ यात्रा के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था
सरकार ने 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान चार जिलों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं:
सुरक्षा से जुड़े प्रमुख जिले:
- मेरठ
- बुलंदशहर
- बागपत
- हापुड़
सुरक्षा इंतजाम:
- कुल 119 अवरोधक लगाए जाएंगे:
- मेरठ: 25
- बुलंदशहर: 25
- बागपत: 51
- हापुड़: 18
- कांवड़ मार्ग को 57 जोन और 155 सेक्टर में बांटा गया है।
तैनात किए गए पुलिसकर्मी:
- 19 अपर पुलिस अधीक्षक
- 54 क्षेत्राधिकारी
- 265 निरीक्षक
- 1823 उपनिरीक्षक
- 2574 मुख्य आरक्षी
- 2860 आरक्षी
- 1166 महिला पुलिसकर्मी
यातायात व्यवस्था के लिए:
- 12 निरीक्षक
- 117 उपनिरीक्षक
- 175 मुख्य आरक्षी
- 394 आरक्षी
साथ ही PAC की 20 कंपनियां और CAPF की 5 कंपनियां भी सुरक्षा के लिए लगाई जाएंगी।
कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शामली जिले में मीट और अंडा बिक्री पर प्रतिबंध एक एहतियातन कदम है। दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि यात्रा शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके।