Income Tax Return Filing Last Date: भारतीयों को इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप इस आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
आप पर लगने वाले जुर्माने की राशि आपकी कमाई के ऊपर निर्भर करेगी, हालांकि कई लोगों को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइल करने दिया जाएगा।
आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से लोग और बिजनेस डेडलाइन गुजरने के 3 महीने बाद तक भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
ITR फाइल करने के समय को बढ़ाने की अपील
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अखिल भारतीय कर व्यवसायियों के महासंघ (AIFTP) ने औपचारिक रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त करने का अनुरोध किया है।
CBDT को सौंपे ज्ञापन में AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर की जानकारी दी है कि कई राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ ने ITR फाइल करने की प्रॉसेस को काफी हद तक प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
कितना लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की मानें तो जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है वह 1000 रुपए की जुर्माना की राशि भरकर 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
यदि उनकी आय 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है तो उनको 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यदि आपकी कमाई या बिजनेस को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया जाता है इससे आप आसानी से बिना जुर्माना भरे इसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको यह ऑडिट किसी चार्टर्ड अकउंटेंट से कराना पड़ेगा।
इंटरनेशनल बिजनेस को मिलेगा ज्यादा समय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो जिन बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है उन्हें आईटीआर (Income Tax Return Filing Last Date) फाइल करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया जाएगा।
ऐसे कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ ही कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसके साथ ही कई घरेलू कारोबारियों को भी आईटीआर भरने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है, हालांकि इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की कई शर्तों को पूरा करना होता है। इसके कई मामलों में आप पर लेट फीस भी लग सकती है।
26 जुलाई तक हुआ करोड़ों का ITR फाइल
आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की मानें तो 26 जुलाई 2024 तक 5 करोड़ से ज्यादा का आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किया जा चुका है।
हाल ही में की एक घोषणा में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से समय पर रिफंड सुनिश्चित करने के लिए अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि रिफंड के दावे सत्यापन के अधीन हैं, जिससे देरी हो सकती है। सही तरीके से दाखिल किए गए रिटर्न से रिफंड प्रॉसेस में तेजी आती है।