BY: MOHIT JAIN
आयकर विभाग ने 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने देर रात इस संबंध में सर्कुलर जारी किया।
इस साल अब तक 7.3 करोड़ लोग ITR फाइल कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दो लाख ज्यादा हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7.28 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था।
मई में आयकर विभाग ने तकनीकी कारणों से डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी। अब इसे तीसरी बार एक दिन के लिए बढ़ाया गया है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फॉर्म में बदलाव के कारण ITR फाइलिंग टूल्स और बैक-एंड सिस्टम को अपडेट करना जरूरी था।
अफवाहों को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाई गई है।
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
ITR फाइल करने की आसान प्रक्रिया: चार स्टेप में
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के अनुसार, ITR फाइल करने की प्रक्रिया सरल है। इसे चार मुख्य स्टेप में पूरा किया जा सकता है:
1. सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करें
- फॉर्म 16: सैलरी और TDS की जानकारी
- फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)
- बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण पत्र, LIC, PPF, NSC जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ
- घर/मकान लोन की जानकारी
- किराए की रसीद और कैपिटल गेन की जानकारी
2. सही ITR फॉर्म चुनें
- ITR-1: सैलरी, एक मकान और ब्याज से आय; आय ₹50 लाख तक
- ITR-2: वेतन/पेंशन, एक से अधिक घर या कैपिटल गेन
- ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय
- ITR-4: प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत रिटर्न
3. ऑनलाइन ITR फाइलिंग
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
- पैन और पासवर्ड दर्ज करें
- सही फॉर्म चुनकर जानकारी भरें
- टैक्स कैलकुलेट करें और आवश्यक होने पर ऑनलाइन भुगतान करें
4. ITR वेरिफिकेशन
- रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य
- वेरिफिकेशन के विकल्प: आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट
लेट फीस और जुर्माने की जानकारी
- 16 सितंबर तक ITR न भरने पर ₹5,000 तक जुर्माना
- 31 दिसंबर के बाद फाइल करने पर ₹10,000 तक जुर्माना
- यदि आय ₹5 लाख तक है तो अधिकतम लेट फीस ₹1,000
- टैक्स बाकी होने पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा
गलत जानकारी देने से बचें
कई करदाता LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन इंटरेस्ट और चंदे की गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयकर विभाग अब AI के जरिए रिटर्न का डेटा एनालिसिस करता है। गलत जानकारी देने पर नोटिस मिलने की संभावना रहती है।





