ग्वालियर नगर निगम का नया नियम: पालतू कुत्ते-बिल्ली का पंजीयन, 300 रुपए में साल भर वैध

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BY: Yoganand Shrivastva

ग्वालियर: नगर निगम ने पहली बार पालतू कुत्ते और बिल्ली के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अब शहर के पालतू जानवर मालिकों के लिए अनिवार्य हो गया है। इस नई योजना के तहत पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्ते या बिल्ली का पंजीयन कराना होगा, जिसकी फीस 300 रुपए प्रति वर्ष है। इसमें 200 रुपए पंजीयन शुल्क और 100 रुपए नस्ल शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। यदि कोई भी मालिक पंजीयन नहीं कराता या शुल्क जमा नहीं करता, तो उसे दस गुना जुर्माना देना होगा। इस पंजीयन के लिए नगर निगम ने शहर के चिड़ियाघर को जिम्मेदार बनाया है, और पालतू जानवरों के मालिकों को 15 दिन के भीतर अपने पशु का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन के दौरान मालिक को एंटी रैबीज वैक्सीन का प्रमाणपत्र देना होगा, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा, मालिक को अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी एड्रेस प्रूफ, दो पासपोर्ट साइज फोटो और जानवर की दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी, जिसमें एक फोटो जानवर और मालिक के साथ हो। पंजीयन पूरा होने के बाद नगर निगम मालिक को ब्रांडिंग कोड देगा। यह कोड किसी भी कार्रवाई या निरीक्षण के दौरान पालतू जानवर की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि जानवर किसके पास है और उसके वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है।

नगर निगम के अनुसार, ग्वालियर शहर में लगभग चार हजार से अधिक पालतू जानवर हैं, लेकिन पहले चार दिन में केवल चार लोगों ने अपने पालतू जानवरों का पंजीयन कराया है। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ रहे डॉग बाइट और अन्य पालतू जानवरों से जुड़े सुरक्षा मामलों को नियंत्रित करना है। इस योजना का विस्तार भविष्य में अन्य जानवरों जैसे गाय, बकरी, घोड़ा आदि के पंजीयन तक किया जाएगा।

नगर निगम के नोडल अधिकारी गौरव परिहार ने बताया कि पालतू जानवर मालिक मोबाइल नंबर 8435251465 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर पंजीयन करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेजों और वैक्सीन प्रमाणपत्रों का होना आवश्यक है और बिना पंजीयन वाले जानवरों के लिए कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

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