मध्य प्रदेश में धार जिले के कलेक्टर और तत्कालीन सीईओ के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कलेक्टर प्रियांक मिश्र और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रृंगार श्रीवास्तव के कोर्ट की अवमानना करने पर आदेश जारी किया गया है। ग्राम पंचायत नालछा में याचिकाकर्ता मिथुन चौहान ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था।
दोनों पर कोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप
25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने की वजह से एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे सेवा से पृथक कर दिया गया था। याचिकाकर्ता और ग्राम रोजगार सहायक मिथुन चौहान ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त किया गथा, साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को 50% पिछले वेतन सहित पुनः सेवा में रखने के निर्देश दिए थे।
4 अक्टूबर को अधिकारी कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर
आदेश को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 3 जुलाई 2024 को अपील भी निरस्त हो गई, इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की, जिसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। वहीं कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने पर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।