BY
Yoganand Shrivastava
Delhi केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’ में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। अब वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में व्यवधान उत्पन्न करने पर वही कानूनी कार्रवाई और सजा होगी, जो राष्ट्रगान के अपमान पर लागू होती है। यह बदलाव बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है।

Delhi सख्त कानून और सजा के प्रावधान
नए संशोधनों के तहत, वंदे मातरम को कानून की धारा 3 के दायरे में लाया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस गीत के गायन को रोकता है या इसका अपमान करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वहीं, दोबारा अपराध करने की स्थिति में कम से कम एक साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

Delhi आधिकारिक प्रोटोकॉल और नई गाइडलाइंस
गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ के गायन के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। अब प्रमुख राजकीय और आधिकारिक समारोहों में 6 श्लोकों वाला संपूर्ण वर्जन (समय अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) बजाया जाएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होने हैं, तो पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा और उसके बाद ‘जन गण मन’। इसके अलावा, गायन के दौरान दर्शकों को ‘सावधान’ की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा, हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म के हिस्से के रूप में इसे बजाए जाने पर खड़े होने से छूट दी गई है।

Delhi ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व
बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इस गीत की रचना की थी, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल किया गया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम भी ‘वंदे मातरम’ रखी गई थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से नई पीढ़ी के बीच राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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