BY: Yoganand Shrivastva
चेन्नई: मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। इस फैसले के तहत मुंबई पुलिस इस अवधि तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।
क्या है मामला?
कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने एक कॉमेडी शो के दौरान की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए थे। उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिससे गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया था।
क्यों पहुंचे मद्रास हाईकोर्ट?
कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है और इसलिए वह महाराष्ट्र की अदालत में राहत मांगने नहीं जा सकते। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2021 से वह मुंबई छोड़कर तमिलनाडु में रह रहे हैं और इस मामले में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।
अदालत का आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की।
क्या होगा आगे?
अब 7 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब तक कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन इस केस को लेकर आगे क्या होता है, यह अदालत के अगले आदेश पर निर्भर करेगा।
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