BY
Yoganand Shrivastava
Child Murder Case उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चार वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये मृतक बच्चे के पिता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं।
Child Murder Case 2024 की घटना में आया फैसला
यह मामला 12 जून 2024 का है, जब हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना गांव में चार वर्षीय हर्ष की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय बच्चे के पिता खेत पर गए हुए थे। इसी दौरान बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।
Child Murder Case अदालत ने माना हत्या का मामला
विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर की अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। अदालत ने आरोपी महिला को हत्या और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।
Child Murder Case मानसिक बीमारी की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर दलील दी, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है।
अदालत के फैसले के बाद मामले का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। यह मामला उस समय क्षेत्र में व्यापक चर्चा का विषय बना था और अब कोर्ट के निर्णय के साथ इसे न्यायिक निष्कर्ष मिल गया है।





