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भोपाल वालों के लिए अलर्ट! संपत्ति कर में 50% छूट का मौका, लेकिन…

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भोपाल नगर निगम

भोपाल नगर निगम ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक जमा करें। ऐसा करने पर उन्हें 50% की रियायत मिलेगी। यदि कर समय पर नहीं चुकाया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर शत प्रतिशत वार्षिक भाड़े के आधार पर तय किया जाएगा और करदाताओं को दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी।

निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार और अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले रखने की घोषणा की है। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।


संपत्ति कर में 50% की रियायत का लाभ

भोपाल नगर निगम द्वारा स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50% की रियायत दी जाती है। यह छूट केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगी, जो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के कर का भुगतान 31 मार्च 2025 तक कर देंगे।

यदि करदाता इस अवधि में कर नहीं चुकाते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2025 से) से संपत्ति कर शत प्रतिशत वार्षिक भाड़े के आधार पर निर्धारित होगा। इससे करदाताओं को वर्तमान कर राशि से दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी।


करदाताओं के लिए सुविधाएं

  • रविवार और अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे कार्यालय:
    निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए सभी जोन और वार्ड कार्यालयों को रविवार और अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्णय लिया है। यहां संपत्ति कर सहित अन्य करों और शुल्कों का भुगतान किया जा सकेगा।
  • ऑनलाइन भुगतान की सुविधा:
    नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से भी करों का भुगतान कर सकते हैं।

निगम की अपील

भोपाल नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 तक संपत्ति कर का भुगतान अवश्य करें। ऐसा न करने पर उन्हें 50% की रियायत से वंचित होना पड़ेगा और दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी

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