रिपोर्ट- संजीव कुमार
बोकारो। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चौरा बस्ती में ज़मीन विवाद को लेकर सुरेश मुर्मू की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक वर्णवाल की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई।
इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुखवंत सिंह, जो कि एक पुलिस जवान था, को भी उम्रकैद की सजा मिली है। अन्य दोषियों में राहुल कुमार, चरण दास महतो, मंतोष रंजन, रितेश कुमार, अभय कुमार, उत्तम कुमार और लालू महतो शामिल हैं।
24 मई 2023 को हुई थी हत्या
घटना 24 मई 2023 को हुई थी, जब उपरोक्त आरोपियों ने जमीन पर कब्जा करने के विरोध में सुरेश मुर्मू को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही सुरेश की मौत हो गई। इस हिंसक हमले में सुरेश मुर्मू के परिजन, जिनमें महिलाएं भी थीं, गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं।
SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
यह मामला अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज किया गया था। सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (Special P.P.) टीएन ठाकुर ने की।
पीड़ित परिवार को मिला न्याय
करीब एक साल से ज्यादा चले इस मुकदमे में आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिला। कोर्ट का यह फैसला न केवल आरोपियों को सजा दिलाने में अहम साबित हुआ, बल्कि ज़मीन विवाद में हो रही हिंसा पर भी एक कड़ा संदेश देने का कार्य किया है।