आगरा नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग अब भी इस नियम को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब निगम सख्त कार्रवाई के मूड में है।
शहर में अनुमानित 5000 से अधिक पालतू कुत्तों में से अब तक केवल 377 का ही पंजीकरण हुआ है, जो चिंता का विषय है।
नियम नहीं माने तो होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो:
- कुत्ता जब्त किया जाएगा
- मालिक पर ₹2500 तक का जुर्माना लगेगा
- ट्रांसपोर्ट, खाना-पीना और देखरेख का खर्च अलग से देना होगा
रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है?
नगर निगम ने वार्षिक शुल्क दो श्रेणियों में बांटा है:
- देसी नस्ल के लिए: ₹100 प्रति वर्ष
- विदेशी नस्ल के लिए: ₹500 प्रति वर्ष
कैसे करें पंजीकरण?
- ऑनलाइन: ‘मेरा आगरा’ ऐप के माध्यम से
- ऑफलाइन: नगर निगम कार्यालय में जाकर
रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी?
रजिस्ट्रेशन केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पालतू जानवरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैकिंग के लिए भी जरूरी है। इससे निम्नलिखित फायदे मिलेंगे:
- रेबीज़ जैसी बीमारियों की रोकथाम
- समय पर टीकाकरण
- आपातकाल में पालतू की पहचान आसान
- शहर को बनाएगा स्मार्ट और पेट-फ्रेंडली
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह का कहना है:
“आगरा को रेबीज़-फ्री और पेट-फ्रेंडली सिटी बनाना हमारा लक्ष्य है, और ये बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं।”
भविष्य की योजना: डॉग पार्क और वेट सुविधा
नगर निगम शहर में पालतू जानवरों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रहा है:
- पेट-फ्रेंडली पार्क
- डॉग वॉकिंग एरिया
- बेहतर पशु चिकित्सा सेवाएं
लेकिन इसके लिए जरूरी है डेटा, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मिलेगा।
शहरभर में विशेष जांच अभियान शुरू होगा
नगर निगम जल्द ही एक विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र में जाकर देखा जाएगा कि किन घरों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
अगर आप आगरा में पालतू कुत्ता पालते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि आपके पालतू की सुरक्षा और शहर की बेहतर योजना में भागीदारी भी है। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं।