Bhojshala Dispute सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की भूमि पर मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी उसका संवैधानिक दायित्व है।
Bhojshala Dispute खसरा नंबर 596 की जमीन पर दो घंटे नमाज की इजाजत
अदालत ने निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 वाली भूमि पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की सुविधा दी जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी अन्य वैकल्पिक स्थान का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
Bhojshala Dispute भोजशाला विवाद का लंबा इतिहास, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू समुदाय इसे मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। वर्षों से पूजा और नमाज की व्यवस्था को लेकर विवाद जारी है, जो हाईकोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।



