Murder Case Verdict: सक्ती में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

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Murder Case Verdict

Murder Case Verdict: साली पर गलत नजर को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में की पत्नी की हत्या

Murder Case Verdict: सक्ती जिले के जैजैपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा दी है। ग्राम सलनी निवासी मनोज कुमार टंडन (23) को अपनी पत्नी ममता टंडन (21) की गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया।

जानकारी के अनुसार आरोपी की अपनी साली पर गलत नजर थी और वह मोबाइल फोन पर उससे आपत्तिजनक बातें करता था। जब साली ने यह बात अपनी बहन ममता को बताई, तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद के चलते 5 जनवरी 2025 को गुस्से में आकर आरोपी ने गमछे से पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

Murder Case Verdict: सबूत मिटाने की कोशिश नाकाम, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए गमछे को जलाने और गड्ढे में छिपाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच में यह साजिश उजागर हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई।

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जांच के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी लगाया गया।

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