Raipur Drug Smuggling Case: गांजा तस्करी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो तस्करों को 15-15 साल की सजा

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Raipur Drug Smuggling Case

Raipur Drug Smuggling Case: नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच रायपुर की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Raipur Drug Smuggling Case: 21-21 किलो गांजा के साथ पकड़े गए थे आरोपी

मामले में मनीष सिंह और निखिल यादव को दोषी पाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 21-21 किलो गांजा बरामद किया था। इस मामले में तेलीबांधा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

Raipur Drug Smuggling Case: 14 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया फैसला

Raipur Drug Smuggling Case

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 14 गवाहों की गवाही पेश की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

Raipur Drug Smuggling Case: ट्रायल से बचने के लिए उड़ीसा में छिपे थे आरोपी

जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी ट्रायल से बचने के लिए उड़ीसा में मेन सप्लायर के ठिकानों पर जाकर छिप गए थे। बाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उड़ीसा से गिरफ्तार किया।

Raipur Drug Smuggling Case: विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोनों तस्करों को दोषी मानते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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