BY
Yoganand Shrivastava
प्रतिबंध का दायरा
Odisha ओडिशा सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध चबाने वाले और बिना चबाने वाले सभी उत्पादों पर लागू होगा, चाहे वे पैक किए हुए हों या खुले।

नई अधिसूचना और समय
Odisha यह प्रतिबंध जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह (22-23 जनवरी) में जारी अधिसूचना के तहत लागू किया गया, जो 2013 के पुराने नियमों को प्रतिस्थापित करता है। इस कदम से राज्य में तंबाकू और निकोटीन के सेवन पर नियंत्रण कड़ा करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य और स्वास्थ्य पर प्रभाव
Odisha इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जनता, विशेषकर युवाओं, को तंबाकू और निकोटीन के दुष्प्रभावों से बचाना है। इससे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों को कम करने की उम्मीद है। ओडिशा में तंबाकू के व्यापक उपयोग को देखते हुए यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
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