यातना देने के मामले में कोर्ट ने संजीव भट्ट को किया बरी

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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। दरअसल पूर्व आईपीएस तथा पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भट्ट पर आईपीसी की धारा 326, 330 और 34 के तहत मामला पंजीबद्व था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और संजीव भट्ट को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। लेकिन वर्तमान में संजीव भट्ट कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा काट रहे है और राजकोट जेल में बंद है।

संजीव भट्ट को सबूतों के अभाव में किया बरी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) भट्ट को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने संजीव भट्ट को आईपीसी की धारा 326ए 330 और 34 के तहत सबूतों के अभाव में बरी किया है।

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