BY: Yoganand Shrivastva
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो रूसी नागरिक शामिल हैं—एक पुरुष और एक महिला।
बरामदगी की मात्रा
पुलिस ने रूसी नागरिकों के पास से 102 ग्राम चरस बरामद की। इसके अलावा, बैजनाथ पुलिस की गश्ती टीम ने एक स्थानीय व्यक्ति, विशाल कुमार, के पास से 78.30 ग्राम चरस बरामद की। तीनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act, 1985) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस की कार्रवाई
कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि पंचरुखी पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर एक वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें एक महिला समेत दो रूसी नागरिक सवार थे। तलाशी में 102 ग्राम चरस बरामद हुई और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उनका वाहन भी जब्त किया गया।
बैजनाथ पुलिस स्टेशन की टीम ने पडोल रोड के निवासी विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 78.30 ग्राम चरस मिली। एसपी अशोक रतन ने कहा कि पुलिस ड्रग तस्करों और अवैध शराब सप्लायर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेगी और जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
NDPS एक्ट क्या है?
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 भारत में ड्रग्स की तस्करी और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। यह एक्ट चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन और अन्य साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करता है। NDPS एक्ट के तहत सजा की अवधि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है।