UP में नवरात्रि के दौरान मंदिरों के पास मांस बेचने पर प्रतिबंध

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लखनऊ, 30 मार्च 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि (9 अप्रैल तक) के दौरान सख्त नियम लागू किए हैं। धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री और अवैध कसाईखाने चलाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। राम नवमी (6 अप्रैल) के दिन तो पूरे प्रदेश में मांस बेचने और जानवरों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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मुख्य बिंदु:

  • कानून का पालन न करने वालों पर कार्रवाई: यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और फूड सेफ्टी कानून के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
  • दुकानें बंद: राम नवमी के दिन सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी।
  • अधिकारियों को निर्देश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है।

ग्रामीणों के लिए जानकारी:

  • अगर आपके गाँव/कस्बे में कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है, तो उसके आसपास मांस या चिकन की दुकान नहीं खुल सकती
  • नवरात्रि में शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी जा रही है।

यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी?
अगर आप मांस का व्यापार करते हैं या खरीदते हैं, तो इन नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

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